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बस्ती। जनपद में उर्वरक वितरण व्यवस्था में अनियमितता पाए जाने पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन खाद दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिला कृषि अधिकारी बीआर मौर्य ने संबंधित दुकानदारों से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को यूरिया उनकी जोतबही एवं खतौनी के अनुसार उपलब्ध कराया जाना है, लेकिन निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। इस पर देवी प्रसाद पांडे खाद भंडार बेलवरिया हरैया, यादव खाद भंडार मधुकरपुर तथा शुभम खाद भंडार हरैया के प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से उर्वरक वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जनपद में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है।

जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकानों पर उर्वरकों की निर्धारित कीमत एवं सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का विवरण वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करें। साथ ही किसानों को उनकी खतौनी एवं फार्मर आईडी के आधार पर पीओएस मशीन में अंगूठा लगवाकर निर्धारित दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराएं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करता है अथवा पीओएस प्रणाली से बाहर अवैध तरीके से खाद वितरण करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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